SSR Death Case: सीबीआई जांच को मिली मंजूरी

सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर बिहार और महाराष्ट्र सरकारों ने भी कैविएट फाइल की थी। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने भी कैविएट दायर की थी, ताकि उनका पक्ष सुने बिना रिया की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सके। 

Sushant Singh Rajput case CBI investigation
सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है। रिया ने सुशांत के पिता की ओर से पटना में दर्ज करवाए धोखाधड़ी के केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुशांत मामले की जांच पटना पुलिस के दायरे में नहीं आती, न ही वहां एफआईआर हो सकती है। 

अब यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस सबूत मिटा रही है। कोर्ट ने कहा है कि सच सामने आना चाहिए, बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन करने से अच्छा मैसेज नहीं गया, भले ही महाराष्ट्र पुलिस की प्रोफेशनल रेपुटेशन अच्छी हो।

इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र ने मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर बिहार और महाराष्ट्र सरकारों ने भी कैविएट फाइल की थी। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने भी कैविएट दायर की थी, ताकि उनका पक्ष सुने बिना रिया की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सके।

गौरतलब है कि सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया और उनके परिवार के 3 सदस्यों और 2 मैनेजरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उन्होंने पैसे वसूलने, ब्‍लैकमेल करने, सुसाइड के लिए उकसाने और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। पटना पुलिस ने चार पुलिस अफसरों की टीम बनाकर मुंबई भेजी है।

इधर डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस ओपी सिंह जो कि सुशांत के जीजा हैं, उन्होंने फरवरी में कहा था कि रिया पर दबाव डालकर सुशांत से रिलेशनशिप खत्म करवाएं। उन्होंने 18 और 25 फरवरी को वॉट्सऐप पर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनसे कहा था कि इस तरह किसी को पुलिस स्टेशन बुलाकर हिरासत में नहीं रख सकते। आप लिखित शिकायत दीजिए, उसके आधार पर जांच की जाएगी।'

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