सलमान चिंकारा मामले से 'बरी'

अभिनेता सलमान खान चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। जोधपुर हाई कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। इससे पहले सेशन कोर्ट से अभिनेता को पांच साल के कैद की सजा मिली थी। यह केस 18 सालों से चल रहा है। इस फैसले के बाद जहां कुछ लोग खुश हैं, वहीं कुछ नाराजगी भी जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

सलमान खान चिंकारा मामले से बरी हो गए
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। बीते 18 साल से चल रहे चिंकारा शिकार मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान के हक में फैसला दिया है। सलमान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। इससे पहले सेशन कोर्ट से सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।

कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। इस मामले में 12 आरोपी थे, जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसी का फायदा सलमान को भी मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाई कोर्ट पहुंची थीं। हाई कोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। 


सलमान के खिलाफ गलत मामले

सलमान खान के खिलाफ चल रहे मामलों के उनके वकील ने गलत बताया। सलमान के वकील हस्तीमल ने कहा, 'दो केस दर्ज थे। घोड़ा फार्म हाउस मामले में सलमान को 5 साल कैद और भवाद केस में एक साल कैद की सजा मिली थी।

हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दी और सलमान को बरी कर दिया। कोर्ट ने दोनों ही मामलों को गलत पाया।  केस में जिन लोगों को गवाह बनाया किया कोई कभी पेश नहीं हुआ। इसमें जिप्सी का ड्राइवर भी शामिल है।'

वकील हस्तीमल ने कहा कि उन्होंने कई केस लड़े हैं। लोगों को हमेशा टेंशन में देखा है, लेकिन सलमान खान को उन्होंने कभी टेंशन में नहीं देखा। शायद ऐसा इसलिए कि सलमान जानते थे कि उनके खिलाफ गलत मामला चल रहा है।

हस्तीमल ने कहा, 'हमने कोर्ट में साबित किया जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है, सभी फर्जी हैं। जो चाकू जब्त किया गया वह नया चाकू था और छोटा था। इसके अलावा जिप्सी में जो छर्रे मिले वह गन की बुलेट से मैच नहीं करते।'

सुप्रीम कोर्ट जाएगा बिश्नोई समाज

वहीं दूसरी ओर, बिश्नोई समाज इस फैसले से नाराजगी जता रहा हा। बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, 'हम यह जानना चाहते हैं कि चिंकारा मरा कैसे? हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। हम न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती देंगे।'

गौरतलब है कि अभिनेता ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी। हाई कोर्ट में मई महीने में ही सुनवाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शिकार के करीब 18 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। 


बिंदूवार जानते हैं सलमान के चिंकारा मामले को 

* सलमान खान पर शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज हुए हैं। मथानिया और भवाद में तीन चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने (आर्म्स एक्ट) का आरोप। 

* तीन चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। जोधपुर के पास भवाद गांव में साल 1998 के 26-27 सितंबर की रात में शिकार किया था। 

* सलमान को काले हिरण के शिकार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है। लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा। सेशन कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। इन दोनों मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में 12 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित था। 

* तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। ये केस आर्म केस में एडिशनल चार्ज फ्रेम होने की वजह से जुलाई 2012 तक पेंडिंग रहा और अब सेशन कोर्ट में चल रहा है। 

* फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सितंबर-अक्टूबर 1998 के दौरान सलमान सहित अन्य अभि‍नेताओं पर आरोप है। इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है। 

* सलमान खान चिंकारा का शिकार करने के मामले में और घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 12 अक्टूबर 1998 से 17 अक्टूबर तक पुलिस व न्यायिक हिरासत में रहे। उन्हें 10 से 15 अप्रैल 2006 तक छह दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। 

* सितंबर 1998 में राजस्थान में फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस फिल्म में काम कर रही थे। इन कलाकारों पर भी संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार का आरोप है। 

* इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी हैं, जो शिकार के समय सलमान की जिप्सी चला रहे थे. हालांकि, वो अभी तक गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुम्बई में हैं, जबकि कई लोग उनके विदेश में होने के बात कर रहे हैं। 

* हरीश के घर वालों ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वे कहां हैं. बता दें कि हरीश ने इससे पहले सलमान खान के खिलाफ गवाही दी थी, जबकि बाद में वह पलट गए और अभिनेता के पक्ष में आ गए। वो भी 17 साल से गायब हैं।